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Rule 139 of Central Motor Vehicle Act in Hindi - चालान नहीं कटेगा ये रूल समझ लो हिंदी में .

Rule 139 of Central Motor Vehicle Act in Hindi - चालान नहीं कटेगा ये रूल समझ लो

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 के मुताबिक यदि वाहन चालक के पास तत्काल समय पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट के प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदूषण आदि दस्तावेज नहीं होते हैं तो उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है.


Rule 139 of Central Motor Vehicle Act in Hindi - एक सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में वाहन चालकों के हजारों रुपए के चालान कटने की खबरें आ रही हैं। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। अभी हाल में ओडिशा में एक ट्रक ड्राइवर पर 86,500 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया। इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऑटो ड्राइवर का 46500 रुपए का चालान काटा गया था। इन वाहन चालकों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के साथ-साथ गाड़ी से संबंधित जरूरी कागजात ना होने पर कार्रवाई की गई। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं।


ऐसे रद्द हो सकता है आपका चालान: ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन... central motor vehicle act के rule 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है।


इसका मतलब यह हुआ कि अगर driver 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है, तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी vehicle का चालान नहीं काटेंगे। इसके बाद driver को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा। At the same time New Motor Vehicle Act 2019 Section 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है.


अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके से आपका चालान करती है तो चालान भरना अनिवार्य नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के चालान को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और यदि कोर्ट में साबित हो जाता है कि चालक के पास सभी दस्तावेज हैं और उसको इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया है, तो अदालत द्वारा वह जुर्माना माफ किया जा सकता है।


हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिएं। इस


प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क देना होगा।

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